टैक्स चोरी करने वालों की अब खेर नहीं, सरकार ने लांच की मनी आॅपरेशन क्लीन मनी वेबसाइट Time: 2017-05-17
काले धन के खिलाफ नए सिरे से मुहिम चलाते हुए सरकार ने छापेमारी के सारे रिकॉर्ड को वेबसाइट पर डालने का फैसला...
Jitendra Kashyap
Time: 2017-05-16,
Location: Uttar Pradesh, India
नई दिल्ली
बीस लाख रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले संगठनों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की खातिर उद्योग आधार मेमोरेंडम फाइल करने के लिए पैन जरूरी होगा। यह निर्णय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सचिव के के जलान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इन संगठनों में कंपनियां, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी और ट्रस्ट शामिल होंगे। गौरतलब है कि सरकार ने पहली जुलाई से देश भर में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का लक्ष्य तय किया है।
जलान ने यह भी बताया कि वर्तमान में 20 लाख रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को उद्योग आधार मेमोरेंडम में पैन नंबर दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन वस्तु एवं सेवा कर में इन कंपनियों और संस्थाओं के लिए पैन नंबर देना आवश्यक है। हमने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि जीएसटी प्रभावी होने के बाद इसे आसानी से लागू किया जा सके।
पैन नंबर और आधार के अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को चार्टेड एकाउंटेंट की ओर से दिये गये सर्टिफिकेट को भी अटैच करना है। उन्हें यह कार्य पब्लिक टैंडर्स में हिस्सा लेने के लिए करना जरूरी है। एमएसएमईडी एक्ट के तहत हुई एडवायजरी कमिटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि मंत्रायल की ओर से प्रायोजित एमएसएमई के मद्देनजर एसटेक कोर्स शुरू किया जाएगा। यह कोर्स शॉप फ्लोर ट्रेनिंग पर फोकस करेगा।
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बीस लाख रुपये से अधिक सालाना...
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